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शिक्षकों को तीन साल की नौकरी के बाद मिलेगी यह सुविधा
पटना। बिहार प्रांत के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि तीन साल अथवा उससे अधिक हो चुकी है। वह अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। हालांकि यह सुविधा वैसे श्क्षिकों को नहीं मिलेगी जिसके विरूद्ध आनुशासनिक कार्रवाई या निलंबन अथवा दोनों हुआ हो तो शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। शिक्षा विभाग की नई गाइड लाइन के तहत अध्ययन अवकाश से संबंधित कई जानकारी दी गई है।
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गाइड लाइन के मुताबिक मूल कोटि के शिक्षक स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश पर जा सकेंगे। स्नातक कोटि के शिक्षक स्नातकोत्तर और पीएचडी पढ़ाई के लिए अवकाश ले पाएंगे। बीएड (B.Ed) की पढ़ाई के लिए अवकाश नहीं मिलेगा। अवकाश इस शर्त के साथ मिलेगा कि शिक्षक अध्ययन अवकाश के बाद उतनी अवधि तक अपनी सेवा अवश्य देंगे जितनी अवधि के लिए संबंधित शिक्षक द्वारा अध्ययन अवकाश का उपयोग किया गया, जो कम से कम एक वर्ष से कम नहीं होगा। अधिसूचना में यह अहम बात भी कही गई है कि अध्ययन अवकाश पूरे सेवा काल में एक बार मिलेगा।