*चालाक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को अदालत ने सात साल की सुनाई सजा*
*दोनों अभियुक्तों को अर्थदंड से किया गया दंडित*
*सात मार्च 2020 को अपने आवास में फांसी लगाकर की थी आत्महत्या*
बलिया। मनियर नगर पंचायत की पूर्व ईओ मणि मंजरी राय आत्महत्या मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार बलिया के न्यायाधीश अरुण कुमार की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए चालक चंदन कुमार वर्मा पुत्र सूर्यनाथ वर्मा निवासी अमृतपाली थाना कोतवाली तथा कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश पांडेय पुत्र त्रिलोकी निवासी मनियर थाना मनियर के खिलाफ दोष साबित पाते हुए अभियुक्तगणों को सात वर्ष के कठोर कारावास 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि सात मार्च 2020 को शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में मनियर
नगर पंचायत कि अधिशासी अधिकारी मणि मंजरी राय ने देर रात पंखे के हुक से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मणि के भाई ने चेयरमैन नगर पंचायत मनियर भीम गुप्ता, अधिशासी अधिकारी सिकंदरपुर संजय राव, नगर
पंचायत मनियर के टैक्स बाबू विनोद सिंह, कंप्यूटर बाबू अखिलेश व मणि मंजरी के चालक चंदन कुमार को आरोपी बनाया था। भाजपा के चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप और प्रताड़ना से ईओ के आत्महत्या का आरोप लगने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। इस मामले में चेयरमैन भीम गुप्ता,
कंप्यूटर बाबू अखिलेश व चालक चंदन कुमार जेल गए। जबकि टैक्स बाबू विनोद सिंह ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया था। वही नगर पंचायत सिकंदरपुर के ईओ संजय राव को पुलिस ने क्लीनचीट दे दिया था। इस मामले में दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरांत अदालत ने चालक चंदन कुमार तथा कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार के खिलाफ दोष साबित पाते हुए 7 वर्ष की कठोर कारावास और 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वही अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।