मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने जालसाजी कर जमीन का बैनामा करने के मामले में शुक्रवार को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुना। इसके बाद केस डायरी का अवलोकन कर यह आदेश पारित किया। जालसाजी का प्रकरण घोसी कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन के मुताबिक हमीदपुर गांव निवासिनी शीला पुत्री स्व. रमेश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज किया गया था। वादिनी का कहना है कि उसके पिता रमेश की २२ सितंबर २०२० को मौत हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद शंकर, श्यामा,कोमल और हरिद्बार ने मिलकर साजिश के तहत संपत्ति हड़पने की नीयत से उसके पिता के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कराकर जमीन का बैनामा करा लिया। इस मामले में आरोपी हमीदपुर गांव निवासी शंकर पुत्र जितू की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
-मऊ से विनोद कुमार सिंह की रिपोर्ट…