लाभार्थी की पुत्री की शादी के लिए धनराशि रू0 20,000 का अनुदान विभाग देगा
गाजीपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड संचालित की जा रही है। इसमें शादी अनुदान योजना में लाभार्थी के पुत्री की शादी के लिए धनराशि रू0 20,000 का अनुदान विभाग द्वारा वितरित किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजनान्तर्गत शहरी आवेदक की वार्षिक आए 56460.00 (शहरी क्षेत्र) एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080.00 निर्धारित किया गया है। अनुदान के लिए आवेदन पत्र में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से तीन माह पूर्व एवं तीन माह बाद तक किया जा सकता है। इसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरे गए प्रिंट आउट की कापी एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी कार्ड मूलरूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने सम्बन्धित विकास खंड कार्यालय पर एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित अपने संबन्धित तहसील पर जमा करने की व्यवस्था है। शादी अनुदान का वितरण में विधवा एवं विकलांग को वरियता देते हुए प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्वान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का वितरण किया जाएगा।
आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। आवेदन करने वाले आवेदक एवं पुत्री दोनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाना है। इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से सब्मिट करने के पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है। लेकिन फाइनल सबमिट के उपरान्त आवेदन में किसी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। एक परिवार को अधिकतम दो पुत्रियों को शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी।
अतः इस संबंध में पिछडे़ वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट- पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित अपने विकास खंड/तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें।