मतदान व मतगणना से 48 घंटे पूर्व देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग व ताड़ी दुकानें रहेगी बंद






बलिया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की सीमाओं से लगे उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में तथा मतगणना दिवस चार जून 2024 को मद्यनिषेध दिवस घोषित किया जाता है।

लोकसभा चुनाव में लोक शान्ति बनाने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न मतदान आयोग का उद्देश्य

जिलाधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम- 1910 की धारा-59 तथा आबकारी विभाग के विभिन्न सुसंगत नियमावलियों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए लोक शान्ति बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न मतदान कराए जाने के उद्देश्य से जनपद बलिया में मतदान एक जून 2024 दिन (शनिवार) को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 30 मई 2024 को समय सांयकाल 06 बजे से 01 जून को समय सांयकाल 06 बजे तक या मतदान समाप्त होने तक देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी एवं बार सहित अन्य सभी आबकारी की थोक एवं फुटकर दुकानों से बिकी पूर्णतया बन्द रहेगी।

बिहार बॉर्डर पर भी शराब बिक्री पर रहेगा पूर्णतया बंदी

इसी क्रम में मतगणना दिवस चार जून 2024 दिन मंगलवार को भी यही नियम का पालन किया जाएगा। उक्त अवधि में किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरा, क्लबों, सैन्य कैन्टीन और शराब भेजने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं होगी। बिहार बार्डर व जनपद की सीमा में आने वाले समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी दुकानों से मादक वस्तुओं की बिकी को पूर्णत बन्द रखा जाता है। उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा छूट देय नहीं होगी। इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।





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