बलिया। जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त जनपद के 11 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया।
जनपद की सीमा से बाहर जाएं और छह माह तक सीमा में न करें प्रवेश
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि आदेश तामीला की तिथि से सभी अभियुक्त तत्काल जनपद की सीमा से बाहर चले जाएं और छह माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि बलिया की सीमा से बाहर जाने की सूचना अभियुक्तों को अपने संबंधित थानों पर देना होगा और यह भी बताना होगा कि वह कहां रह रहे हैं।
आग्नेयास्त्र व आपत्तिजनक वस्तु न रखने का निर्देश
उन्होंने अभियुक्तों को यह भी आदेशित किया कि वह अपने पास कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नहीं रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसे दोषियों पर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी।