डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारी का लिया जायजा




संवदेशनशील एवं अतिसंवेदनशील बूथों पर हो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था

मतदान केंद्रों पर महिला आरक्षियों की भी हो तैनाती

गाजीपुर। रविवार को रायफल क्लब सभागार में चार मई 2023 को होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन -2023 को सकुशल, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए अधिकारियों संग बैठक कर अब तक की तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने प्रेक्षक को जनपद के तीन नगर पालिकाओं एवं पांच नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव के दृष्टिगत वोटरों, वार्डाे की संख्या, अध्यक्ष/सदस्यों के नामांकन, कार्मिकों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण, रूट चार्ट, मत पत्रों की जॉच, डाक मत पत्रों की जानकारी, वाहनों की उपलब्धता, पार्टी रवानगी स्थल, संवेदनशील/अतिसंवेदनशील बूथों की जानकारी, 107/16 की कार्रवाई, जिला बदर, मतपेटियों को सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम में जमा कराने तक के कराए गए कार्याे को विस्तार पूर्वक जानकारी दी।


इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जिले में लायन आर्डर एवं चुनावी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में प्रेक्षक ने चुनाव में लगे अधिकारियों को उनके कार्यो एवं दायित्वों को बोध कराते हुए निर्देश दिया कि चुनाव के तीन चरण हैं। जिसमें पहला चरण नामांकन का कार्य हो चुका है, दूसरा मतदान एवं तीसरा चरण मतगणना है। जिसे आप द्वारा पूरी निष्पक्षता के द्वारा सम्पन्न कराया जाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन को कंठस्थ कर लें, क्योकि सारी चुनावी प्रक्रियाएं गाइड लाइन के अनुसार ही सम्पन्न होनी है।


प्रेक्षक ने समस्त अधिकारियों को मतदान से पूर्व, मतदान के दिन एवं मतदान समाप्ति तक के कार्याे एवं दायित्वों का बोध कराते हुए जनता भयमुक्त वातारण में अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस पर प्रभारी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। अधिकारी अपने दायित्वों का बोध भली-भांति समझ ले तथा उनको जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए क्षेत्रो में भ्रमणशील रहेें, साथ ही उपद्रवी एवं असमाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखें।
उन्होंने निर्देश दिया कि नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में बनाए गए बूथों के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति उस नगर निकाय का मतदाता नहीं है, तो वह व्यक्ति 48 घंटे पूर्व उस स्थान को छोंड़ देगा। इसके साथ ही बूथ के 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक डिवाइस, अस्त्र-शस्त्र, लेकर मौजूद नही रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर किए गए व्यक्ति की संबन्धित नगर निकाय में मौजूद तो नहीं, इसके लिए संबन्धित एसएचओ द्वारा 48 घंटे पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जाए।

बता दें कि संवदेशनशील एवं अतिसंवेदनशील बूथों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहे। इसके साथ ही बूथों पर महिला आरक्षियों की भी तैनाती की जाए। प्रेस-मीडिया कवरेज के दौरान गोपनीयता भंग न हो इसके लिए मीडिया कर्मियों को बूथ के अंदर प्रवेश वर्जित रहेगा। अधिकारियों द्वारा मतदाता पहचान के लिए पूरी शालीनता बरती जाए। अमिट स्याही का प्रयोग अच्छे एवं सही तरीके से हो। मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार बंद रहेंगे। पोलिंग पार्टियां अपने निर्धारित तिथि एवं समय के साथ मतदान केंद्रों के लिए अपने-अपने निश्चित स्थलों से प्रस्थान करेगी। बैठक में, उपजिला निर्वाचन अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वि.रा., मुख्य राजस्व अधिकारी, एसपी सिटी, एसपीआरए, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं समस्त चुनाव प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित थे।



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