दहेज हत्‍या : पति को दस साल की व सास-ससुर को 7-7 साल की सजा




गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल व सास- ससुर को 7 -7 साल की सजा के साथ प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बताते चलें कि जमानिया थाना गांव रेहुरा के बाल्मीकि अपनी पुत्री प्रियंका की शादी 27 अप्रैल 2018 को जमानिया थाना गांव असैचंदपुर के प्रदुम्न तिवारी उर्फ सूरज तिवारी के साथ किया था ससुरालीजन की मांग पर रुपया पैसा व सामान आदि दिया गया था। लड़की विदा होकर गई तो उसके पति प्रदुम्मन तिवारी, साँस विजयवाला देवी तथा ससुर यशवंत तिवारी वाशिंग मशीन, चैन फ्रीज की मांग करने लगे और उसको प्रताड़ित करने लगे।

वादी ने ससुरालीजन को काफी समझाया और कहा की आपकी मांग पूरी कर दूँगा, लेकिन वो लोग नहीं माने और दो जनवरी 2020 को सुबह गांव वालों से सूचना मिली कि मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई है। वादी तत्काल मौके पर पहुँचा, तो उसको लड़की का शव पड़ा मिला वादी की सूचना पर पुलिस आई और लाश को कब्जे में लिया और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। गुरुवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपियो को जेल भेज दिया।




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