बड़ी गैस एजेंसी पर 50 व छोटी पर 30 घरेलू गैस सिलेंडर रखें सुरक्षित
गाजीपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस क्रम में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू और प्रभावी है। संयुक्त सचिव खाद्य एवं रसद अनुभाग-7 लखनऊ के पत्र संख्या 220/29-7-2024 के तहत 15 अप्रैल 2024 एवं अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ द्वारा जारी निर्देश के तहत जनपद स्तर पर लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में केंद्रीय आर्म्स पुलिस बल के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए आवष्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है।
इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी चुनाव गाजीपुर के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के कार्य में लगे केंद्रीय आर्म्स पुलिस बल, एसएसी पुलिस, पीएसी, पैरा मिलीट्री, सीआरपीएफ/आरएएफ फोर्स, पीआरडी, होमगार्ड्स आदि सुरक्षा बलों के भोजन व्यवस्था के लिए उनकी मॉग पर घरेलू गैस उपलब्ध कराना होगा।
जनपद में कार्यरत प्रत्येक बड़ी घरेलू गैस एजेंसी पर निर्वाचन कार्य हेतु 50-50 सिलेंडर भरे हुए एवं ग्रामीण गैस एजेन्सियों पर 30-30 सिलेंडर भरे हुए लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024 की मतगणना समाप्ति तक आरक्षित किए जाते हैं। यह आरक्षित मात्रा एजेंसी के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जाए ताकि लोकसभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित फोर्स के कार्मिकों के भोजन व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार किया जाना है।जनपद की सभी संबंधित गैस एजेन्सियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त पुलिस बल को भोजन व्यवस्था के लिए घरेलू गैस की मांग किए जाने पर उन्हें नगद मूल्य पर नियमानुसार घरेलू गैस की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गैस एजेंसी स्वामियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने गैस एजेंसी पर उपर्युक्त मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस का भंडारण सुनिश्चित करें। इससे उक्त अवधि में आम जनमानस को कोई असुविधा न हो। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य होगी।