बलिया जनपद में 06 से 31 अगस्त तक धारा-144 लागू, जानें क्यों

बलिया। जनपद में उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता विषयों की लिखित परीक्षा 07 अगस्त, 08 अगस्त, 17 अगस्त तथा 18 अगस्त एवं संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 06 अगस्त जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 11 अगस्त व अन्य परीक्षाएं आयोजित होगी। उक्त परीक्षा को सुचारू एवं शान्तिपूर्ण ढंग से नकल विहीन सम्पादित कराए जाने हेतु शासन/बोर्ड की दृढ संकल्प भावना के दृष्टिगत् परीक्षा केन्द्रो पर शान्ति/सुरक्षा बनाए रखने तथा नकल माफियाओं तथा समाज विरोधी तत्वों/बाहय व्यक्तियों द्वारा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया की पवित्रता को भंग किए जाने के दृष्टिगत् जनपद में उक्त परीक्षाओं को शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास तथा जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये 06 अगस्त से 31 अगस्त तक धारा 144 लागू किया गया है। 

अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने बताया कि प्रतिबन्धित/निषिद्ध उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डण्डा लेकर भ्रमण नहीं करेगा। उक्त क्षेत्र में सौ मीटर के दायर में फोटो स्टेट मशीन की दुकाने, कॉमन सर्विस सेन्टर जनसेवा केन्द्र, साइवर कैफे आदि उक्त अवधि में परीक्षा की तिथियों को प्रातः 05 बजे से सायं 06 बजे तक बन्द रहेगी। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र/मूल्यांकन केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, नोट बुक, इलेक्ट्रानिक गैजेट्स/डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री जिससे परीक्षा केन्द्र/मूल्यांकन केन्द्र में व्यवधान उत्पन्न हो न तो लेकर आयेगा और न ही लेकर परीक्षा केन्द्र/मूल्यांकन केन्द्र में बैठेगा। परीक्षा केन्द्र/मूल्यांकन केन्द्र के दो सौ मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/राजनीतिक दल ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग परीक्षा अवधि प्रातः 05 बजे से सायं 06 बजे तक बन्द रहेगी। कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/परीक्षार्थी जो किसी सक्षम अधिकारी अथवा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक/मूल्यांकन केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह प्रश्नपत्रों के प्रकटन का प्रयास नहीं करेगा। उत्तर-पुस्तिकाओं की किसी भी दशा में अदला-बदली नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया, वाटसएप, फेसबुक के माध्यम से परीक्षा के सम्बन्ध में अफवाहें आदि फैलाने पर पूर्णतयाः प्रतिबन्ध रहेगा। सीसीटीवी फूटेज रिकार्डिग सुरक्षित रखी जायेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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