महत्वपूर्ण त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू..

दुर्गा पूजा विजयदशमी से लेकर डाला छठ तक जारी रहेगा आदेश…
गाजीपुर। हिन्दू समुदाय के प्रमुख पर्व महानवमी दुर्गापूजा व विजयदशमी 14 व 15 अक्टूबर को है। इसके साथ ही दीपावली का त्योहार चार नवंबर, गोबर्धन पूजा पांच नवंबर, भैयादूज छह नवंबर तथा डाला छठ का पर्व 10 नवंबर को होगा। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 19 नवंबर को पड़ रहा है। इन पर्वों को लेकर जिला प्रशासन ने अभी सै सुरक्षा व सतर्कता शुरू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को बैठक कर जनपद में धारा 144 लागू कर दिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।


कहा कि विजयादशमी व डाला छठ के दिन जगह-जगह मेले का आयोजन किया जाता है। जिसमें काफी भीड़ होती है। यह पर्व हिन्दू समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार है। साथ ही मुस्लिम सम्प्रदाय का त्यौहार बारावफात भी 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मुस्लिम सम्प्रदाय सुन्नी द्वारा बारावफात को पैगंबर मुहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण दिवस के रूप मे मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह-जगह मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। उक्त त्यौहारों के अवसर पर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय मे जनपद में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रर्दशन हो रहे है। स्थिति को देखते हुए उक्त पर्वों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जनपद मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।

ऐसी परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुशील लाल श्रीवास्तव अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूॅ। आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नही चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नही चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नही करेंगा, न एसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गो पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा, न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुचाएगा।


उक्त आदेश जनपद की सीमा क्षेत्र में 24 सितंबर से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जबतक इस आदेश को वापस न ले लिया जाए, प्रभावी रहेगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर 24 सितंबर 2021 को जारी किया गया।

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