जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा व रामनवमी व ईद-उल-फितर को देखते हुए दो माह तक धारा-144 लागू

बलिया। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष 2022 की हाईस्कूल/इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में नकल की रोक-थाम तथा परीक्षाएँ शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने एवं आगामी त्योहार रामनवमी, ईद-उफ-फितर को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 22 मार्च से आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति/प्रत्याशी/राजनैतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तो का उल्लघंन नहीं करेगा और बिना अनुमति के रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अमर्यादित व्यवहार तथा उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/ प्रत्याशी धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों व पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार हेतु उपयोग नहीं करेगा। साथ ही जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलाएगें, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा न ही किसी प्रकार का पुतला जलायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी परीक्षा केन्द्र से सामूहिक नकल की सूचना प्राप्त होने पर अथवा संदेह होने पर उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1998 के अन्तर्गत संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध किसी कार्मिक के प्रति आपराधिक धमकी भरा व्यवहार नहीं किया जायेगा। अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों तथा अफवाह फैलाने वालों व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर तैनात केन्द्र व्यवस्थापक/वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा पूरी परीक्षा अवधि की वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 फूटेज/रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी।परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर किसी भी व्यक्ति को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संयन्त्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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