बलिया। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेचने और खरीदने वालों के साथ -साथ जमीन के गवाह, दस्तावेज और दस्तावेज लेखक सहित छह लोगों पर सीजीएम के आदेश पर बैरिया पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 470, 471 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि एक योजना के तहत फर्जी कागजात तैयार कर जमीन खरीदने -बेचने के मामले में धारा 156/03 के तहत सीजेएम के आदेश पर क्रेता गोबर्धन पाठक निवासी मुरार पट्टी, बिक्रेता निर्भय नारायण पाठक और उनकी मां रम्भा देवी निवासी मुरारपट्टी व सतीश तिवारी निवासी मुनि छपरा रेवती, रामकृष्ण पाठक पांडेयपुर बैरिया व दस्तावेज लेखक मुन्ना सिंह नाम पता अज्ञात के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
*जमीन के कागजातों की होगी जांच-एसएचओ*
पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों की जांच -पड़ताल शुरू कर दी है। उन दस्तावेजों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है। एसएचओ ने बताया कि तफ्तीश के दौरान वादी सहित इस संबंध में अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी।