कोर्ट के आदेश पर दो कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर

भाफाइलि के प्रबंधक ने की थी शिकायत
बलिया। रसड़ा कोतवाली पुलिस ने भारत फाइनेन्शियल इन्क्लूजन लिमिडेड शाखा रसड़ा के प्रबंधक की तहरीर पर दो फील्ड स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने उक्त कार्रवाई न्यायालय एसीजेएम प्रथम बलिया के आदेश पर की है।
भारत फाइनेन्शियल इन्क्लूजन लिमिडेड शाखा रसड़ा के प्रबंधक बलराज कुमार सिंह पुत्र विक्रमादित्य सिंह (निवासी : शिवपुर दियर नंबरी, ग्राम गरीबा राय का डेरा- बलिया) ने न्यायालय में वाद दाखिल किया था कि भारत फाइनेन्सियल इन्क्लुजन लिमिटेड इण्डसइण्ड बैंक 100 प्रतिशत सब्सीडी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सदस्यों का समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए उनके बैंक खातों के माध्यम से ऋण प्रदान करती है। इसकी शाखा ग्राम छितौनी में स्थित है। शाखा में देवेन्द्र कुमार पुत्र अलगू राम निवासी कानपुर थाना जमानिया -गाजीपुर तथा आकाश कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी परजीपाह कासिमाबाद महुआरी -गाजीपुर फील्ड स्टाफ के पद पर कार्यरत थे, जो ग्रामीण क्षेत्र में मीटिंग के माध्यम से सप्ताहिक कलेक्शन का कार्य करते थे। विगत तीन माह के अन्तराल में देवेन्द्र कुमार ने 750392 रुपये तथा आकाश कुमार ने 368714 रुपये का महिला सस्दयों में वितरित लोन का अग्रिम भुगतान करा लिया।
आरोप है कि उक्त धनराशि को आफिस में न जमा कर इसे सप्ताहिक किस्त के रूप में देने लगे। इन सेक्टरों पर सब शाखा प्रबन्धक एवं आडिट की विजिट हुई तो इन तथ्यों का पता चला। इस अग्रिम भुगतान के बावत देवेन्द्र और आकाश से पूछने पर स्वीकार किया। साथ ही पैसा लौटाने के लिए बोला। फिर पैसा लेने के लिए अपने घर गए। दो तीन दिन बाद जब उनसे पूछा गया, तो बोले की अभी नहीं है, बाद में देंगे।
आरोप है कि दोनों लोगों की नियति पैसा हड़पने की है। थानाध्यक्ष हिमेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

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