नवरात्रि, रामलीला, विजयदशमी एवं चेहल्लुम के लिए सीएम का प्रोटोकाल..

बलिया। इस साल भी नवरात्रि दुर्गा पूजा, रामलीला मंचन व विजयदशमी का पर्व मनाना आसान नहीं होगा। सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। प्रांगण में क्षमता से अधिक लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मूर्तियेां का आकार भी छोटा होगा। किसी भी पारंपरिक एवं खाली स्थान पर ही मूर्ति रखी जाएगी। इस संबंध में कोविड-१९ का नया प्रोटोकाल जारी किया गया है।

मुखयमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-१९ को लेकर नया प्रोटोकाल जारी करते हुए इस वर्ष शारदीय नवरात्र, विजय दशमी (दशहरा), रामलीला मंचन और चेहल्लुम पर लागू निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। उततर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-१९ महामारी की रोकथाम के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत दुर्गा पूजा पंडाल एवं रामलीला मंच के लिए अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि भीड़ अधिक न हो। क्षमता के अनुरूप ही लोग रहे और सामाजिक दूरी का पालन करें। सभी चेहरे पर मास्क लगाना न भूलें। मूर्ति विसर्जन पर भी अधिक संख्या न हो।

इन पर्वो पर कहीं भी सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों का आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहे। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए। मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हों। मूर्ति विसर्जन आदि के समय अधिक लोग न रहे। शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए। कहा कि यातायात कदापि बाधित न हो। बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट पर लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए।

मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन हो। साथ ही जन सुविधाएं यथा बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान रहे। जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे तथा सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए। शासन द्वारा चेहल्लुम के अवसर पर भी कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए तथा कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश का पालन करें।जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन हो सके।

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