मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 11 माह की सजा के साथ ही दो हजार रुपया अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली मुहम्दाबाद गोहना में तैनात एसआई अजय कुमार सिंह की तहरीर पर सात अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज हुई । जिसमें आरोप तय किया गया कि जमीन बरामदपुर निवासी मोहम्मद आमिर पुत्र अली उर्फ अन्नू के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान एक किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया। इस मौके पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने एक गवाह को पेश कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया ।एडीजे ने आरोपी मोहम्मद आमिर को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा का निर्णय सुनाया।
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