प्रधान की हत्या में 13 साल बाद पांच को आजीवन कारावास

गाजीपुर। तेरह साल पहले हिराननंदपुर के ग्राम प्रधान विशुन यादव के हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट विष्णु चन्द्र वैश्य की अदालत ने बुधवार को पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 32-32 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार 21 दिसंबर 2008 को विशुन यादव तत्कालीन ग्राम प्रधान हिरानंदपुर गडरान टोला में नाली का निर्माण देखने गए थे। वापस आते समय रास्ते में ही गांव के अनिल यादव ,लालता यादव, सुधीर यादव उर्फ मिंटू यादव, तहसीलदार यादव उर्फ मेघु यादव , मुलायम यादव व रामजन्म यादव एक राय होकर तमंचा से गोली मार दिए और सभी ने चाकू से भी हमला कर दिया। इससे विशुन यादव की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मृतक के भाई नंदलाल यादव ने सैदपुर थाने में दी। तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर न्यायालय पेश किया। वहां सुनवाई के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। विचारण के दौरान आरोपी रामजन्म यादव की मृत्यु हो गई। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। न्यायालय ने दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया।
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