हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम मुहम्मदाबाद ने गिराए 22 रिहायशी मकान..
गाजीपुर। अर्से से खलिहान की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रिहायशी मकान बनाने एवं रहने वाले 22 परिवारों को बेघर होना पड़ा।.हाईकोर्ट के आदेश पर इन मकानों पर बुल्डोजर चलाए गए। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की देखरेख ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसे लेकर इलाके में पूरे दिन अफरा-तफरी का माहौल कायम रहा।

करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के चक फातिमा गांव में सरकारी खलिहान की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध मकानों पर कार्रवाई की गाज बुधवार को गिरी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी मुहम्मदाबाद ने पुलिस सुरक्षा के बीच 22 मकानों को ध्वस्त करा दिया। जमीन के अवैध निर्माण को ढहाकर मुक्त कराते हुए रकवा को सरकारी भूमि शामिल कराया गया है। दोबारा निर्माण या अतिक्रमण करने पर सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कार्रवाई से पूरे दिन हड़कंप की स्थित बनी रही।
सनद रहे कि चकफातिमा गांव में सरकारी खलिहान की जमीन पर 22 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर उस पर कच्चा व पक्का मकान बना लिया था। ग्राम प्रधान जयकिशन की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर गांव के खलिहान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को खाली कराने की गुहार लगाई गई थी। जिसे उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए तत्काल खलिहान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित कर दिया। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर चक फातिमा गांव में कई थानों का फोर्स और एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पहुंची। राजस्व कर्मियों ने नक्शे के आधार पर अवैध निर्माण कर बनाए गए मकानों चिन्हित कर खाली कराने के लिए बुल्डोजर चलवाया। तहसीलदार मुहममदाबाद विराग पांडेय के साथ पुलिस बल ने खाली कराकर मकानों को ध्वस्त कराना शुरू कर दिया। कुछ ग्रामीणों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया, तो पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश का हर हाल में अनुपालन की बात कही। प्रशासन के साथ राजस्वकर्मियों की मौजूदगी और पुलिस की सख्ती के आगे ग्रामीणों की एक नहीं चली। टीम ने ब्रह्मदेव राम, अवध, सूरज, दिनेश, अंतू राम, जीतराम, ज्ञानी, रामकिशुन, कमला राम, वशिष्ठ, सतीश सहित सभी 22 लोगों के कच्चे व पक्के मकानों को जेसीबी से ध्वस्त कराकर अतिक्रमण मुक्त करा दिया।
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