मऊ। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नं 1/ एमपीएमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश चौरसिया ने मुख्तार अंसारी को बांदा जेल व सलीम को बाराबंकी तथा अनवर सहजानंद को गाजीपुर जेल से आरोप निर्धारित करने के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था के अदालत में व्यक्तिगत रुप से 15 सितम्बर को उपस्थित करने का आदेश दिया। उक्त आरोपियों की थाना दक्षिण टोला के फर्जी असलहा लाइसेंस मामले के आधार पर लगे गैंगस्टर मुकदमे में विडियो कान्फ्रेसिग से बांदा जेल, बाराबंकी व गाजीपुर जेल से पेशी कराई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेशित किया कि आरोप बनाने के लिए आरोपी मुख्तार, सलीम व अनवर सहजाद को उचित सुरक्षा के बीच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जिससे आरोप बनाया जा सके। आदेश की कॉपी वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार बांदा ,बाराबंकी व गाजीपुर को भेजी जाय। ज्ञातव्य है कि दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के पते पर आधा दर्जन लोगों को विधायक रहते मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर असलहा लाइसेंस के लिए संस्तुति की थी। जिस पर लाइसेंस जारी हुआ था। बाद में जांच में सभी के पते फर्जी पाए गए। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित सभी आधा दर्जन आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया था। न्यायालय ने इस मामले में अगली तारीख 15 सितम्बर नियत की है। बांदा जेल से मुक्ता राज मऊ न्यायालय में पेश हुए हैं।