गाजीपुर। जखनियां ब्लॉक अंतर्गत 90 ग्राम पंचायत में 45 ग्राम पंचायत में महिला प्रधान निर्वाचित हुई थी लेकिन महिला प्रधान द्वारा ब्लॉक, तहसील के बैठकों से लेकर सारे फाइल दस्तावेज को प्रधानपति या प्रधान प्रतिनिधि करते हैं। इसको लेकर हाल ही में हाईकोर्ट ने एक गांव के महिला ग्राम प्रधान के कार्यों में प्रधान पति दखल न देने की निर्देश जारी किया है।मालूम हो कि डबल इंजन के सरकार में भी महिलाओं के तरक्की के लिए तमाम योजनाएं संचालित की गई ताकि महिलाएं खुलकर कार्य कर सके और आत्मनिर्भर बन सके लेकिन आज भी ग्रामीण अंचल में महिला को अधिकार के बावजूद उनका अधिकार अधूरा हो जा रही है। जखनियां ब्लाक के ए डी ओ पंचायत राजकमल गौरव ने कहा कि 90 ग्राम पंचायत में 45 ग्राम पंचायत में महिला ग्राम प्रधान मौजूद है लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायत में प्रधान पति या प्रतिनिधि मीटिंग में आते हैं और कार्य करते हैं ।वास्तव में महिला प्रधान रबर स्टैंप बनकर रह गई।
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