मऊ। सरकारी कर्मचारी रहे पिता की मौत के बाद पुत्र द्वारा बिना ट्रेजरी विभाग एवं बैंक को सूचना दिए चुपचाप पेंशन की रकम एटीएम से निकालने का मामला प्रकाश में आया है। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुरुवार को घोसी कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में यह आरोप लगा है कि पिता की मृत्यु के बाद भी पुत्र पेंशन लेने का काम काफी दिनों तक करता रहा है।
घोसी कोतवाली के अमिला निवासी स्व. भूपति राय के सेवा निवृत्त होने के बाद नागालैंड सरकार से वह पेंशन पाते थे। यह पेंशन उनके मरने के बाद भी परिवार वालों ने अनाधिकृत रूप से उतारा है। हालांकि साल के अंत में जीवित प्रमाण पत्र न देने के कारण नवंबर 2016 से उनकी पेंशन स्वत: रूक गई थी। स्व. भूपति राय को पेंशन भारतीय स्टेट बैंक घोसी शाखा से मिलती थी। स्टेट बैंक घोसी के प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि भूपति राय के पुत्र अजय राय द्वारा 2016 में सूचना न देकर चार साल बाद चार जनवरी 2021 को इससे अवगत कराया है। जबकि भूपति राय की मृत्यु 31 जनवरी 2016 को हो गई है। कोषागार द्वारा जांच में पाया गया कि स्व भूपति राय के पुत्र अजय राय द्वारा फरवरी 2016 से अक्टूबर 2016 तक 156533 रुपये की धोखाधड़ी कर अनिधिकृत रुप से एटीएम से रुपये निकाले हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी मऊ की तहरीर पर पुत्र के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही निकाले गए पूरे रकम की वसूली भी की जाएगी। कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।