एक लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड…
मऊ । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रूख इनाम सिद्दीकी ने पत्नी को प्रताड़ित करने, मारने पीटने और मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने तथा गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी पति को दोषी पाया। दोषी पति रामनवल को सात वर्ष की सजा के साथ ही कुल एक लाख दस हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर आधी धनराशि पीड़िता आशा देवी को देने का आदेश दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है ।

अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजा जहांपुर मोहल्ला निवासी हरेंद्र यादव पुत्र वासदेव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन आशा की शादी कोतवाली घोसी क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी रामनवल यादव पुत्र स्वर्गीय हरदेव के साथ हुई थी । आरोप है कि आशा देवी को उसके पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे। इसी दौरान 10 दिसंबर 2015 को आशा देवी के ऊपर उसके पति रामनवल ने मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जल गई।

पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोपपत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक ने कुल 6 गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से दो गवाह मनोज यादव और उपेंद्र चौहान को पेश कर तर्क दिया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति रामनवल को पीड़िता को जलाने और उत्पीड़न करने तथा मारने पीटने का दोषी पाया।

दोषी पाए जाने के बाद उसे जलाकर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में 7 वर्ष की सजा के साथ ही एक लाख रूपया अर्थदंड निर्धारित किया । अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही प्रताड़ना के मामले में 2 वर्ष की सजा के साथ ही दस हजार रूपया अर्थदंड तथा मारपीट के मामले में एक वर्ष की सजा का निर्णय सुनाया। अर्थदंड जमा हो जाने पर आधी धनराशि पीड़िता आशा देवी को देने का आदेश दिया।