गाजीपुर। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में पिता व दो पुत्रों को सात साल की कैद और पत्नी को तीन साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर एक लाख 61हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना भुड़कुड़ा गांव एमावंशी की संगीता ने थाने में तहरीर दी थी कि सात जून 2007 को मेरे चाचा वीरेंद्र के दरवाजे पर हैडपंप लगा था, जो एक महीने से खराब हो गया था। जिसे हमारे चाचा बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच राजेंद्र राम उनका लड़का अश्वनी व दुष्यंत के साथ उनकी पत्नी लालती देवी लाठी -डंडे से लैश होकर वीरेंद्र राम पर टूट पड़े।जिसे बचाने वीरेंद्र की पत्नी शारदा एवं सुरेंद्र राम गए तो उन्हें भी मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इलाज के लिए लोग अस्पताल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने वाराणसी BHU के लिए रेफर कर दिया। उपचार के दौरान पांचवें दिन सुरेंद्र राम की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।