बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की कारावास तथा 50,000 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है।
बता दें कि जनपद पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में सक्रिय पहल कर त्वरित निस्तारण के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना गड़वार पर पंजीकृत मु.अ.सं. 292/2013 कीधारा 376/506 और धारा ¾ डीपी एक्ट में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश FTC कोर्ट सं0-दो बलिया द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त शिव प्रसाद यादव पुत्र नन्हक यादव निवासी तीखा थाना फेफना बलिया को
धारा 376 में दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।