लोस चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बैनर-पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता होना अनिवार्य





पंपलेटों के साथ बैनर- पोस्टर के प्रतियों की संख्या भी अंकित करें -जिला निर्वाचन अधिकारी

जनपद के प्रमुख मुद्रक एवं प्रकाशक संचालकों के साथ डीएम ने की बैठक

निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों के बारे में भी जानकारी दीं

गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 द्वारा जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर निर्वाचन के दौरान पोस्टर, बैनर, पम्पप्लेट आदि के प्रकाशन के संबंधित निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन प्रचार से संबंधित पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के अंतर्गत प्रतिबंध है कि कोई भी व्यक्ति/मुद्रक किसी ऐसे निर्वाचन पम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नही करवाएगा। जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।
कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जबतक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित न कर दिया जाए।

साथ ही दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों उनके द्वारा सत्यापित न कर दिया जाए। उनके द्वारा जिसे डुप्लिकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति (जनपद में मुद्रित होनें पर) जिला निर्वाचन अधिकारी को न भेजी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन पंपलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध इन दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किए गए हैं। ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले व सामाग्री शामिल हो, जो अवैध अपराधिक या आपत्तिजनक हो तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक व निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगीे।

यह प्रतिबंध राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पंपप्लेटों, पोस्टरों  इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुए अनाधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य में भी सहायक होते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त निर्देशों का जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के समस्त सदस्यगण के अलावा मुद्रक/प्रकाशक प्रेस के स्वामी व केबिल चैनल के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।





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