अब एक साल में सात बार होगी कैदियों की रिहाई, जानें नई एडवाइजरी


बलिया। जेलों में बड़े अपराधों में उम्रकैद की लंबे समय से सजा काट रहे कैदियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें रिहाई के लिए वर्ष में केवल गणतंत्र दिवस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। योग दिवस समेत अब सात दिवसों पर ऐसे कैदियों की रिहाई का योग बनेगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव अपनीश अवस्थी की ओर से पत्र जारी कर एडवाइजरी भेज दी गई है।


जेल प्रशासन की ओर से गाइड लाइन के अनुसार तैयारी की जा रही है। समय पूर्व रिहाई के कई पुराने नियमों में कई बदलाव भी किए गए हैं। 16 साल अपरिहार्य और 20 साल सजा काट चुके या 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कैदियों को इसका लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी की गई नई गाइड लाइन के अनुसार अब उम्रकैद से दंडित कैदियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अलावा महिला दिवस आठ माचर्, विश्व स्वास्थ्य दिवस सात अप्रैल, 21 जून योग दिवस, मजदूर दिवस एक मई, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती दो अक्टूबर को भी रिहा किया जा सकेगा। अब तक 16 वर्ष की अपरिहार्य और 20 वर्ष की सपरिहार्य छूट रहित सजा पूरी कर चुके आजीवन कैदी भी रिहाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें संशोधन कर इसके साथ-साथ ६० वर्ष की उम्र पूरी कर चुके कैदियों को भी लाभ मिलेगा

नई गाइडलाइन प्राप्त हुई है, पहले व्यवस्था थी कि ३१ अक्टूबर तक समय पूर्व रिहाई के लिए आवेदन होता है। अब नई गाइड लाइन के अनुसार तय की गई तिथि से नब्बे दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा।
अंजनी गुप्त जेलर बलिया

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