सजाः दहेज़ हत्या में तीन को सात साल की कैद, साथ में अर्थदंड भी..

बलिया। एएसजे तृतीय के न्यायालय ने दहेज हत्या के तीन अभियुक्तों को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर रही है। मॉनिटरिग सेल अभियोजक संजीव कुमार सिंह व संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक की पैरवी पर न्यायालय एएसजे तृतीय दिनेश कुमार मिश्रा ने अभियुक्त सुनील चौहान, जय राम चौहान व सुशीला उर्फ हौशिला पत्नी जयराम निवासी बैरिया को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
किशुन चौहान निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली ने अपनी पुत्री सिधु देवी की शादी 16 जुलाई 2013 को चैनराम बाबा मंदिर सहतवार में अनिल चौहान के साथ की थी। दहेज के लिए 15 जून 2016 को बेटी की जलाकर हत्या कर दी गई थी।

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