हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) न होने पर 5000 का कटेगा चालान

एचएसआरपी की डेडलाइन पूरी, अब होगी कार्रवाई
लखनऊ। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिन दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों पर नहीं होगी, अब उनका चालान कटना तय है। परिवहन विभाग ने अब तैयारी पूरी कर ली है। जिन निजी वाहनों के नंबर के अंत में जीरो या वन है और उन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, तो उनका पांच हजार रुपये का चालान निश्चित रुप से किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को एचएसआरपी के पंजीकरण कराने के लिए 15 नवंबर तक की मोहलत दी थी। जिसकी डेडलाइन अब समाप्त हो गई है। इसी के साथ ही विभाग अगली कार्रवाई करने के लिए सड़क पर उतरेगा। हालांकि पंजीकरण जारी रहेगा। बता दें कि लखनऊ में ऐसे वाहनों की संख्या लगभग 95 हजार है। जिनमें से 15 हजार वाहनों में एचएसआरपी लग चुकी है। संभवता 80 हजार वाहनों पर अभी भी पुरानी नम्बर प्लेट लगी है। परिवहन विभाग एचएसआरपी का पंजीकरण करवाने के लिए तीन बार तिथियां घोषित कर चुका है। अब डेडलाइन आगे न बढ़ाकर लापरवाहों पर कार्रवाई की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि 15 नवंबर तक की डेडलाइन थी। इसके साथ ही कोरोना के कारण दो बार पहले ही वाहन मालिकों को छूट दी जा चुकी थी। तीसरी बार 15 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए वाहन मालिकों से कहा गया था, लेकिन उन्होंने जागरुकता न दिखाते हुए लापरवाही दिखाई है।
एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दो व चार पहिया वाहन मालिकों को गाड़ी का आरसी नंबर और विभागीय फीस जमा कर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण होते ही आपको एक रसीद और एचएसआरपी लगवाने की डेट मिल जाएगी। रसीद दिखाकर एचएसआरपी के होने वाले चालान से बच सकते हैं। बाइक के लिए पंजीकरण शुल्क 340 रुपये से शुरू है। फिलहाल अभी 2 व 3 नंबर प्लेट के अंत में है, तो अंतिम तारीख 15 फरवरी 2022 है। 4 व 5 नंबर प्लेट के अंत में है तो अंतिम तारीख 15 मई है। 6 व 7 नंबर प्लेट के अंत में है तो अंतिम तारीख 15 अगस्त है तथा यदि 8 व 9 नंबर प्लेट के अंत में है तो अंतिम तारीख 15 नवंबर 2022 है।

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