मतदाता पहचान पत्र के अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी मतदान के लिए मान्य*





बलिया। जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान युक्त दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा

*निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए दिए गए विकल्प*

इसमें निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक लाना होगा।

*बलिया में मतदान एवं मतगणना की तैयारी जोरों पर*
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक तरफ मतदाता जागरूकता करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तपती धूप में रैली निकाली जा रही है। जनपद में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रात दिन जिला प्रशासन व समाज सेवी संगठन मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मतदान को लेकर बूथवार तैयारी की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अति संवेदनशील एवं संवेदनशील बूथों पर तैयारी के साथ, मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बलिया लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में चुनाव होने के कारण मतगणना को लेकर भी अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।





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