मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह: लंका के रामलीला मैदान में भव्य आयोजन की तैयारी..

गाजीपुर। जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। इसी हफ्ते २० सितंबर को शहर के लंका स्थित रामलीला मैदान में कई जोड़े एक साथ अग्रि के सात फेरे लेंगे। इसकी तैयारी जिला समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिलाओं की शादी कराने का जिम्मा सरकार उठाती है। इस आयोजन के माध्यम से विवाह में आर्थिक सहायता कर दूल्हा और दुल्हन को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया जाएगा है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राम विलास यादव ने बताया है कि निराश्रित व निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की सूची रजिस्ट्रेशन के माध्यम से तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ”मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” अन्तर्गत सामूहिक विवाह रामलीला मैदान (लंका) में २० सितंबर को आयोजित है।
नगर क्षेत्र के वैवाहिक जोड़े नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र के पात्र वैवाहिक जोड़े अपने संबंधित विकास खण्ड में दिनांक १५ सितंबर तक अनिवार्य रूप से आवेदन व प्रस्ताव जमा करें। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की आय रुपयें दो00 लाख के अंतर्गत हो। विवाह के लिए कन्या की आयु शादी की तिथि को १८ वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु २१ वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाबकार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। इस योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्तता/ तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह कराया जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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