गाजीपुर। जनपद सत्र न्यायाधीश /फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत में बलात्कार के एक मामले की सुनवाई की गई। कोर्ट ने आरोपी को उसकी करनी के बदले पांच साल सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
जमानिया थाने के उमरगंज गांव निवासी सोनू उर्फ मुमताज नाई को पांच साल की कैद एवं 4500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार जमानिया थाना के उमरगंज निवासी एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिक लड़की बीते 27 जनवरी 2011 से गायब है। उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं अता-पता नहीं चला।
छानबीन के बाद पता चला कि उसी के गांव का सोनू उर्फ मुमताज बहला-फुसला कर लड़की को ले गया है। वादनी की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 13 दिन बाद पीड़िता को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस पर विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।