कोर्ट का डंडाः कत्ल के मामले में दोषी को उम्र कैद

आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा..
मऊ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बुद्धि सागर मिश्रा ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के मुताबिक रानीपुर थाना क्षेत्र के अरैला निवासी उर्मिला देवी पत्नी रमेश चंद की तहरीर पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। वादिनी का कथन है कि 27 मार्च 2017 को सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रस्तीपुर गांव निवासी डब्ल्यू पुत्र सुभाष उसकी लड़की अनीता को मोटर साइकिल से दवा कराने के लिए ले गया था और रास्ते में उसने अनीता को जेल रोड पर चाकू से मारकर घायल कर दिया था।अनीता को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बीएचयू वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। इलाज के लिए ले जाते समय अनीता की मौत हो गई । मामले में पुलिस ने आरोपी डब्लू के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने सात गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद डब्ल्यू को हत्या का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया।
….
-मऊ से वीके सिंह की रिपोर्ट…

Please share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!