दिव्यांगजनों के दुकान निर्माण व संचालन के लिए की जाएगी आर्थिक मदद

गाजीपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन के लिए दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय के लिए पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20,000.00/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 15,000.00/- की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000.00 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने के लिए एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला कप हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10000/-की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू० 7,500/-की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। पात्रता के लिए ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/ लेने में समर्थ हो, अथवा स्थानीय निकाय/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/प्राइवेट बिल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान कप हेतु किन्तु दुकान का कय किसी परिवारजन के नाम से अनुमन्य नहीं होगा। अथवा जिनके द्वारा कम से कम पाँच वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पटटा कराया जाए उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु किराया एवं कार्यशील पूंजी) अथवा जिनके द्वारा गारन्टी/बन्धक उपलब्ध कराया जाये उन्हें खोखा/गुमटी/ हाथठेला के रूप एवं कार्यशील पूंजी हेतु। दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यागता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

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