बलिया। एक साल बाद आखिरकार मासूम को इंसाफ मिल ही गया। करीब दस साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। एक साल पहले आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिसे अब सजा सुनाई गई।
मामले में एक महिला पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बीते 4 अप्रैल 2020 को उसकी 10 साल की बेटी दुकान पर मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी। इसबीच प्रेमसागर मोदनवाल ने बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामला थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) शिवकुमार द्वितीय ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। महिलाओं/बालिकाओं संबंधी अपराधों में अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मा. न्यायालय ने दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास और २० हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।