गाजीपुर। विकास कार्यो में लाखों के गोलमाल एवं व्यापक अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। गांव में शौचालय निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और हैंडपंप रिबोर के नाम पर लूट-खसोट की गई है। गबन का मामला जांच में प्रथम दृष्टया सही पाया गय है। इसके बाद सरकारी धन का दुरूपयोग करने के मामले में डीएम के आदेश पर असावर गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी (वीडीओ) के खिलाफ मंगलवार की रात करीमुद्दीनपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव के कई लोगों ने डीएम को शपथ पत्र देकर ग्राम पंचायत अधिकारी पर सरकारी घन का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया था। उक्त मुकदमा एडीओ पंचायत अनिल यादव की तहरीर पर दर्ज किया गया है।
विकास कार्यों में धांधली एवं घोर अनियमितता को लेकर गांव के ही दीपक कुमार राय, रमाकांत चौहान, विनोद राय और अन्य लोगों ने शपथ पत्र के साथ ग्रामसभा में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता एवं सरकारी घन के दुरूपयोग की शिकायत जिलाधिकारी एमपी सिंह से किए थे। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र गाज़ीपुर द्वारा जांच किया गया। जांच रिपोर्ट से सच्चाई सामने आई और पता चला कि ग्राम पंचायत असावर में तैनात शिशिर कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत असावर में कराए गए शौचालय निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, हैंडपंप रिबोर, हैंडपंप मरम्मत तथा पुलिया निर्माण में लाखों को गोलमाल किया है। जांच में कुल ५३ लाख ९९ हजार १९५ रुपये के शासकीय धन का दुरूपयोग एवं गबन किया गया है। यह मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद में जाने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक छह सितंबर २०२१ को जांच आख्या के आधार पर शिशिर कुमार सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी असावर द्वारा किए गए सरकारी धन के दुरुपयोग को ध्यान में रखकर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देश दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर धीरंद्र प्रताप सिंह ने बताया की शिशिर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है।