गाजीपुर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के 405 बकाएदारों (लाभार्थियों) ने टर्मलोन, मार्जिंग मनी, शैक्षिक ऋण लिया है एवं उनके द्वारा किश्तों का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। उन्हें भुगतान का अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 05 फरवरी 2023 तक कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में सम्पर्क कर अपनी किश्त जमा करें।
अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए सम्बन्धित तहसील द्वारा आरसी निर्गत करा दी जाएगी, जो निगम की ऋण ब्याज सहित वसूली के बकाए के रूप में करेंगे। वसूली की जाने वाली धनराशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि की वसूली की जाएगी।