कोर्ट का फैसला : हत्या व पाक्सो एक्ट में अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा

पुलिस द्वारा साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के चलते आए नतीजे

बलिया। कोर्ट ने हत्या और पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दण्डित किया है।
बता दें कि जनपद पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन और पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 153/18 धारा 363, 302, 201 व 377 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ASJ-10/पाक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त मोहन शर्मा उर्फ मूसन पुत्र तुफानी शर्मा निवासी खारी थाना नगरा जनपद बलिया को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 5000/ रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।
उधर धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 5000/ रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उधर धारा 201 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 5000/ रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार धारा 377 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 5000/ रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । जबकि धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 5000/ रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की तरफ से देव नारायण पांडेय एवं सुरेश कुमार पाठक (संयुक्त निदेशक अभियोजन) ने पैरवी की।

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