बलिया। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने बताया कि जनपद के समस्त विभागों, जीएसटी, प्रदूषण, मंडी परिषद, खाद्य प्रसंस्करण, कारखाना अधिनियम के दायरे में आने वाले समस्त औद्योगिक संगठनों / उद्यमी को सूचित किया जाता है कि अपनी औद्योगिक इकाई का यूआरसी पोर्टल पर पंजीकरण करा लें। यह पंजीयन किसी भी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से कराया जा सकता है। उद्यमी दुर्घटना वीमा योजनान्तर्गत सुक्ष्म इकाईकर्ता को पांच लाख रुपये तक की बीमा सहायता देने की व्यवस्था है। विभाग द्वारा संचालित सभी लाभार्थी परक योजनाएं तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, अनुसूचित जाति / जनजाति सब ट्राईबल प्लान योजना एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना आदि में लाभार्थियों को वरियता दी जाएगी। ऐसे सभी उद्यमी जो अन्य विभागों में पंजीकृत है या पहले से उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं, ये सभी उद्यमी दोबारा अपना पंजीयन यूआरसी पोर्टल पर करा लें।
उन्होंने बताया कि विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र बलिया में संपर्क किया जा सकता है।